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EWS: हरियाणा सरकार ने बढ़ाई ईडब्ल्यूएस की आय सीमा, अब इतनी सालाना आय पर भी मिलेगा आरक्षण का लाभ

Wed, 14 Jan 2026 08:18 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 14 Jan 2026 08:18 PM IST
सार

हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस की आय सीमा को बढ़ा दिया है जिसका प्रदेश के लोगों को बड़ी संख्या में लाभ मिलेगा। बुधवार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 

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Haryana government increased the income limit for EWS
सीएम सैनी - फोटो : ANI

विस्तार

हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने साल 2022 में ही ईडब्ल्यूएस की आय सीमा आठ लाख रुपये कर दी है। राज्य सरकार के मुताबिक यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है।
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संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती व सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण पर लागू होगी। इससे पहले 25 फरवरी, 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा छह लाख रुपये निर्धारित की गई थी। इस विषय की समीक्षा के बाद, अब सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है। 
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सरकार के इस फैसले से लाखों लोग अब सरकार की उन योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे, जो सिर्फ ईडब्ल्यूएस परिवार के लिए हैं। इसमें भर्तियां व शिक्षण संस्थानों में एडमिशन शामिल हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी के मकानों में भी लोग फायदा उठा सकेंगे।
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