फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Haryana, 15 December, 20 HPS post, Excutive branch, Chief Secretary pk chaudhary

हरियाणा में एचसीएस विशेष भर्ती की तारीख बढ़ी

Sun, 01 Dec 2013 09:44 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 01 Dec 2013 09:44 AM IST
विज्ञापन
Haryana, 15 December, 20 HPS post, Excutive branch, Chief Secretary pk chaudhary
एचसीएस (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) के 20 पदों के लिए पर्याप्त सिफारिशें नहीं आने पर सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है।
विज्ञापन


इसके अलावा विभागों को बकाया और निर्धारित संख्या में सिफारिशें भेजने के निर्देश जारी किए हैं। पहले सरकार के विशेष भर्ती के लिए 15 अक्तूबर तक सिफारिशें भेजने के निर्देश थे। 

हरियाणा सरकार 20 एचसीएस अफसरों की विशेष भर्ती करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर रखी है।

मुख्य सचिव पीके चौधरी ने 16 सितंबर को 50 विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर कहा था वे एचसीएस (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) की विशेष भर्ती के लिए अपनी सिफारिशें 15 अक्तूबर तक भेज दें।
विज्ञापन


एचसीएस के 20 पदों को विशेष भर्ती से भरने के लिए दस गुना सिफारिशें यानी 200 पात्र कर्मचारियों, अफसरों की सिफारिशें मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी जानी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


कुछ विभागाध्यक्षों ने मुख्य सचिव कार्यालय के पास सिफारिशें ही नहीं भेजी और कुछ विभागाध्यक्षों ने तय संख्या से कम सिफारिशें भेजी। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि जिन विभागों ने कम सिफारिशें भेजी, वे अपनी बकाया सिफारिशें भेज दें।

इसके अलावा जिन विभागों ने एक भी सिफारिश नहीं भेजी, वे तय संख्या में अपनी सिफारिशें भेज दें। इसके लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है। सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय में सिर्फ 90 सिफारिशें पहुंची थीं। इसलिए तारीख बढ़ाई गई है।



ये हैं आवेदन के पात्र
विभागाध्यक्षों ने अपने विभाग के योग्य कर्मचारियों, अफसरों से नाम मांगने हैं। उनमें से तय संख्या के अनुसार अपनी सिफारिशें मुख्य सचिव को भेजनी हैं। लोगों के नाम भेजने को कहा था। इसके लिए कम से कम दस साल की सर्विस और दस साल में से सात एसीआर वैरी गुड और तीन गुड होनी चाहिए। कोई विजिलेंस जांच, कोई चार्जशीट नहीं होनी चाहिए थी। न्यूनतम ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस विशेष भर्ती पर रोक लगाने की मांग की हुई है। अभी मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed