{"_id":"c4f2011d318e1713ccd0249d733ab992","slug":"filed-for-substandard-pesticide","type":"story","status":"publish","title_hn":"घटिया कीटनाशक बनाने पर जुर्माना ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
घटिया कीटनाशक बनाने पर जुर्माना
फतेहाबाद/ब्यूरो
Updated Mon, 30 Sep 2013 09:26 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
घटिया किस्म की कीटनाशक बनाने व बेचने वाली निर्माता कंपनी पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक नासिर की अदालत ने 15 हजार जुर्माना लगाया है।
कृषि विभाग के उपनिदेशक अनूप सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के उपमंडल कृषि अधिकारी ने 2009 में भूना में मै. मलिक एग्रीकल्चर स्टोर से मै. सुदर्शन कान्सोलिडेटिड लिमिटेड बहादुरगढ़ द्वारा निर्मित कीटनाशक प्रीटीलेचलर 50 प्रतिशत ईसी का नमूना लिया था।
विभाग की टीम ने इस नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। जांच में यह कीटनाशक मिसब्रांड पाया गया। जांच में कीटनाशक प्रीटीलेचलर 50 प्रतिशत ईसी की मात्रा निम्न स्तर की पाई गई।
विज्ञापन
प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग ने मै. सुदर्शन कान्सोलिडेटिड लिमिटेड बहादुरगढ़ के विरूद्ध अदालत में याचिका दायर की। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक नासिर की अदालत ने कंपनी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
कृषि विभाग के उपनिदेशक अनूप सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के उपमंडल कृषि अधिकारी ने 2009 में भूना में मै. मलिक एग्रीकल्चर स्टोर से मै. सुदर्शन कान्सोलिडेटिड लिमिटेड बहादुरगढ़ द्वारा निर्मित कीटनाशक प्रीटीलेचलर 50 प्रतिशत ईसी का नमूना लिया था।
विज्ञापन
विभाग की टीम ने इस नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। जांच में यह कीटनाशक मिसब्रांड पाया गया। जांच में कीटनाशक प्रीटीलेचलर 50 प्रतिशत ईसी की मात्रा निम्न स्तर की पाई गई।
विज्ञापन
प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग ने मै. सुदर्शन कान्सोलिडेटिड लिमिटेड बहादुरगढ़ के विरूद्ध अदालत में याचिका दायर की। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक नासिर की अदालत ने कंपनी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।