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Fatehabad News: अफीम तस्करी में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास

Wed, 18 Mar 2026 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 18 Mar 2026 12:10 AM IST
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Two accused sentenced to 10 years imprisonment for opium smuggling
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि 20 जून 2016 को पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी झारखंड से अफीम लाकर हरियाणा में बेचने का काम करते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गांव भोड़ाहोशनाक के पास नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर जांच की। इस दौरान दोनों आरोपियों सतेंद्र और घोलू कुमार, निवासी झारखंड को एक काले बैग सहित काबू किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत नोटिस देकर राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में उनकी तलाशी ली।
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तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। बरामद मादक पदार्थ के नमूने लेकर विधि अनुसार सील कर कब्जे में लिया गया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के दौरान गवाहों के बयान, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए गए।
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अदालत ने 17 मार्च को अपने फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
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