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Fatehabad News: बाइक लूट प्रकरण में तीन अभियुक्तों को सात साल की सजा

Sat, 05 Aug 2023 10:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 05 Aug 2023 10:04 PM IST
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Three accused sentenced to seven years in bike robbery case
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने बाइक लूट के मामले में तीन दोषियों को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इनमें से दो दोषियाें को 30-30 हजार रुपये व एक दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने इन लोगों को दो अगस्त को दोषी करार दिया था।
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टोहाना शहर पुलिस ने 13 दिसंबर 2019 को बलविंद्र सिंह निवासी गांव रत्ताखेड़ाकी शिकायत पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ बाइक लूट का केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस संबंध में पंजाब निवासी भगवान सिंह उर्फ गगी, लखविंद्र सिंह उर्फ लखबीर सिंह व हरमनजीत सिंह उर्फ हरमन को काबू किया था। अदालत में अपने बयानों में आरोपियों ने बताया था कि उनका साथी भगवान सिंह उर्फ गगी मारपीट व हत्या प्रयास के एक मामले में पकड़ा गया था और पुलिस उसे पंजाब की बरनाला अदालत में पेश करने के लिए गई थी।
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लखविंद्र व हरमनजीत ने मिलकर पिस्तौल के बल पर भगवान सिंह को पुलिस से छुड़वा लिया था और गाड़ी से टोहाना की ओर आ गए। रास्ते में उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई तो वह बलविंद्र का बाइक लूटकर भाग गए। भूना-फतेहाबाद मार्ग के बीच बाइक में तेल खत्म होने पर वह नजदीक ही एक वन में बाइक छोड़कर सिरसा की ओर फरार हो गए, जहां पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने तीनों दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी भगवान सिंह व लखविंद्र सिंह को 30-30 हजार व हरमजीत को 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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