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Fatehabad News: सूचना न देने पर आयोग ने तहसीलदार को जारी किया नोटिस
Tue, 25 Nov 2025 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 25 Nov 2025 11:13 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
टोहाना। सूचना समय पर प्रदान न करने पर हरियाणा सूचना आयोग ने तहसीलदार को नोटिस भेजकर द्वितीय अपील में सुनवाई के लिए 27 नवंबर को पेश होने का आदेश जारी किया है।
टोहाना निवासी पवन कुमार बांसल ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से सूचना लेने के लिए उसने 24 जुलाई को आवदेन किया था। जब एक साल तक तहसील कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी तहसीलदार टोहाना के कार्यालय द्वारा उसे सूचना प्रदान नहीं की गई और लगातार गुमराह किया जाता रहा। इसके बाद पवन कुमार बांसल ने प्रथम अपील दायर की। उसकी पहली अपील पर उपायुक्त फतेहाबाद के आदेश के बावजूद भी सूचना प्रदान नहीं की गई जिसके बाद पवन कुमार बांसल ने सूचना आयोग की तरफ रुख करते हुए द्वितीय अपील दायर की। इस पर संज्ञान लेते हुए सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी ने आगामी 27 नवंबर को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया है।
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टोहाना। सूचना समय पर प्रदान न करने पर हरियाणा सूचना आयोग ने तहसीलदार को नोटिस भेजकर द्वितीय अपील में सुनवाई के लिए 27 नवंबर को पेश होने का आदेश जारी किया है।
टोहाना निवासी पवन कुमार बांसल ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से सूचना लेने के लिए उसने 24 जुलाई को आवदेन किया था। जब एक साल तक तहसील कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी तहसीलदार टोहाना के कार्यालय द्वारा उसे सूचना प्रदान नहीं की गई और लगातार गुमराह किया जाता रहा। इसके बाद पवन कुमार बांसल ने प्रथम अपील दायर की। उसकी पहली अपील पर उपायुक्त फतेहाबाद के आदेश के बावजूद भी सूचना प्रदान नहीं की गई जिसके बाद पवन कुमार बांसल ने सूचना आयोग की तरफ रुख करते हुए द्वितीय अपील दायर की। इस पर संज्ञान लेते हुए सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी ने आगामी 27 नवंबर को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया है।
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