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Fatehabad News: हत्यारे को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2024 12:13 AM IST
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Life imprisonment to the murderer, fine of Rs 20 thousand
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने एक व्यक्ति बग्गा सिंह की हत्या के मामले में हत्यारे राम सिंह को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस थाना सदर फतेहाबाद ने इस मामले में 23 सितंबर 2017 को गांव भिरड़ाना निवासी प्रीतम सिंह की शिकायत पर उसी के गांव के राम सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में प्रीतम सिंह ने बताया था कि मेरा भाई बग्गा सिंह मेरे पड़ोस में अपने परिवार सहित रहता है। 22 सितंबर की रात को मेरा भाई अपने कमरे में अकेला सोया था। रात को करीब 2.45 बजे मैंने मेरे भाई बग्गा सिंह के घर में झगड़े का शोर सुना तो मैं जाग गया। पास जाकर देखा तो मेरे भाई बग्गा सिंह का राम सिंह किसी हथियार से गला काट रहा था। मैं गली से भाग कर मेरे भाई के घर गया तो मेरे को देखते ही राम सिंह मौके से भाग गया। प्रीतम सिंह ने बताया कि जब वह अपने भाई बग्गा सिंह के पास पहुंचा तो बग्गा सिंह घर में बने कमरे के गेट के पास आंगन में खून से लथपथ पड़ा था इसके बाद प्रीतम सिंह ने अपने भाई की पत्नी व लड़की को जगाया, लेकिन बग्गा सिंह की चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
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प्रीतम सिंह ने बताया कि राम सिंह ने रंजिशन मेरे भाई की हत्या की है। पुलिस ने केस दर्ज कर 23 सितंबर 2017 को राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राम सिंह को दोषी माना व उसे धारा 302 में उम्रकैद 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 450 में 7 साल 5000 रुपये जुर्माना, आर्म्स एक्ट में 1 साल व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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