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Fatehabad News: पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोपी पति बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jun 2023 11:13 PM IST
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Husband acquitted of forcing wife to commit suicide
फतेहाबाद। पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के आरोपी पति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। जानकारी के मुताबिक भट्टूकलां निवासी आरोपी पति निर्दोष के खिलाफ भूना पुलिस थाना में 15 जुलाई 2019 को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी निर्दोष की पत्नी गीता की सल्फास खाने से 13 जुलाई 2019 को मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपी पति निर्दोष पर आरोप था कि वह तीन बच्चों की मां गीता को मारता-पीटता था और उसके साथ झगड़ा करता था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी निर्दोष को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। संवाद
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