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फतेहाबाद: किसानों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस, केस वापसी की याचिका मंजूर
Wed, 09 Mar 2022 02:35 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 09 Mar 2022 02:35 AM IST
सार
भाजपा के उपवास कार्यक्रम को भंग करने के दौरान झड़प हुई थी। मामले में अब केस वापस होंगे।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पिक्साबे
विस्तार
हरियाणा के फतेहाबाद में पपीहा पार्क के बाहर 19 दिसंबर 2020 को भाजपा के उपवास कार्यक्रम को भंग करने के दौरान किसानों पर दर्ज हुआ केस वापस होगा। अदालत ने केस वापसी की याचिका को मंजूरी दे दी है।
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प्रदर्शन करने के मामले में किसान नेताओं रविंद्र सिंह, नवदीप सिंह, जसपाल सिंह, गुरदीप सिंह अमृतसरिया, कुलवंत सिंह नंबरदार, प्रदीप, योगेंद्र सिंह, दिनेश कस्वां, भूपेंद्र सिंह, भगवान पाल सिंह, राजेश कुमार, राम ताखर व राधेश्याम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। गुरुनानकपुरा पुलिस चौकी के एएसआई रविंद्र ने उक्त लोगों के खिलाफ धारा 186, 188, 269, 332, 353 व पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धारा 3 के तहत केस दर्ज करवाया था।
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बाद में किसानों से हुए समझौते के तहत शिकायतकर्ता एएसआई रविंद्र ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामअवतार पारीक की अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले में किसी तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ है। समाज में भाईचारे को बनाए रखने के लिए सरकार ने इन किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया है।
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एएसआई ने अदालत में दिए बयान में कहा है कि उसे भी मुकदमा वापस लेने पर कोई ऐतराज नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि उन्होंने भी अवलोकन किया है, मामले में किसी प्रकार की संपत्ति डैमेज होने का सुबूत नहीं है और न ही मारपीट की कोई मेडिकल रिपोर्ट है। इसलिए कोर्ट मुकदमा वापस लेने की याचिका को मंजूर करती है।