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Fatehabad News: बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई, जिला टास्क फोर्स ने दुकानों पर दी दबिश
Tue, 17 Jun 2025 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 17 Jun 2025 11:59 PM IST
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शहर में दुकानों में जांच करते हुएबाल श्रम रोकने के लिए गठित की डिस्ट्रिक्ट टास्क फ़ोर्स टीम
रतिया। बाल श्रम रोकने के लिए गठित की जिला टास्क फोर्स टीम ने मंगलवार दोपहर बाद शहर में सर्च अभियान चलाया। टीम ने विभिन्न दुकानों पर काम कर रहे चार बच्चों से पूछताछ की।
बाल संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया ने बताया कि उनका उद्देश्य बाल मजदूरी को रोकना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि कहीं बच्चों का किसी प्रकार से शोषण तो नही रहा। विभिन्न दुकानों पर काम कर रहे 4 बच्चों को टीम अपने साथ ले गई है और उनके अभिभावकों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। टीम सदस्यों ने बताया कि नियमानुसार 14 वर्ष के बच्चों को किसी प्रकार के काम पर नही रखा जा सकता।
14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को काम पर रखने के लिए तय नियमों को पूरा करना जरूरी है। नियमों में अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं लिया जा सकता साथ ही न्यूनतम वेतन देना जरूरी है। इसके साथ बच्चे को काम करने के लिए दुकानदार द्वारा और न ही परिवारजनों द्वारा दबाव बनाया जा सकता है।
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टीम ने काम कर रहे बच्चों और उनके अभिभावक को बाल कल्याण समिति फतेहाबाद के समक्ष पेश कर उनकी काउंसलिंग करवाई। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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बाल संरक्षण अधिकारी सुरजीत बाजिया ने बताया कि उनका उद्देश्य बाल मजदूरी को रोकना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि कहीं बच्चों का किसी प्रकार से शोषण तो नही रहा। विभिन्न दुकानों पर काम कर रहे 4 बच्चों को टीम अपने साथ ले गई है और उनके अभिभावकों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। टीम सदस्यों ने बताया कि नियमानुसार 14 वर्ष के बच्चों को किसी प्रकार के काम पर नही रखा जा सकता।
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14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को काम पर रखने के लिए तय नियमों को पूरा करना जरूरी है। नियमों में अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं लिया जा सकता साथ ही न्यूनतम वेतन देना जरूरी है। इसके साथ बच्चे को काम करने के लिए दुकानदार द्वारा और न ही परिवारजनों द्वारा दबाव बनाया जा सकता है।
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टीम ने काम कर रहे बच्चों और उनके अभिभावक को बाल कल्याण समिति फतेहाबाद के समक्ष पेश कर उनकी काउंसलिंग करवाई। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।