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Fatehabad News: आवासीय पते के मिलान के बाद बनेगा बच्चे का आधार
Fri, 25 Jul 2025 11:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 25 Jul 2025 11:33 PM IST
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फतेहाबाद। बच्चों के आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से निर्देश जारी किए हैं कि बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज और माता-पिता के आधार कार्ड में दर्ज आवासीय पते का मिलान किया जाएगा।
यह मिलान सही पाए जाने पर ही बच्चे का आधार कार्ड बनेगा। नियम में बदलाव करने के मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़े को रोकने और बच्चों की पहचान संबंधी जानकारी में अधिक पारदर्शिता लाना है। अभी तक बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए मुख्य रूप से जन्म प्रमाणपत्र और माता-पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता होती थी।
हालांकि, कई मामलों में यह देखा गया था कि जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज पता और माता-पिता का वर्तमान आवासीय पता अलग होता था, जिससे पहचान सत्यापन में जटिलताएं आती थीं। नए नियमों के अनुसार, अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दस्तावेज एक-दूसरे से मेल खाते हों, जिससे पहचान की सटीकता बढ़ाई जा सके।
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के इस फैसले से फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं काफी बार देखा गया है कि कुछ लोग दूसरे राज्य का जन्म प्रमाणपत्र बनवा लेते है, जिस गलत तरीके से पहचान बनाने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करते रहे हैं। पते के मिलान से ऐसे प्रयासों पर अंकुश लगेगा।
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जन्म प्रमाणपत्र को अब नहीं करवा सकते लेमिनेशन
वहीं आधार कार्ड बनवाने के लिए अब और बदलाव किया गया है। काेई भी व्यक्ति अपने बच्चे के आधार कार्ड को लेकर आता है तो उसे बिना लेमिनेशन वाला ही जन्म प्रमाणपत्र लेकर आना होगा, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से लेमिनेशन किए हुए जन्म प्रमाणपत्र पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति लेमिनेशन किया हुआ जन्म प्रमाणपत्र देता है तो उसका आधार कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है।
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प्रवासी व नौकरी पेशा लोगों को होगी दिक्कत
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से आवासीय पते के बारे में किए गए बदलाव के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत प्रवासी व नौकरी पेशा लोगों को आएगी क्योंकि उनके कागजात में घर का आवासीय पता होता है। जिसके बाद उनका तबादला होने के बाद वह अलग-अलग जगह नौकरी करते है।
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यह मिलान सही पाए जाने पर ही बच्चे का आधार कार्ड बनेगा। नियम में बदलाव करने के मुख्य उद्देश्य फर्जीवाड़े को रोकने और बच्चों की पहचान संबंधी जानकारी में अधिक पारदर्शिता लाना है। अभी तक बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए मुख्य रूप से जन्म प्रमाणपत्र और माता-पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता होती थी।
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हालांकि, कई मामलों में यह देखा गया था कि जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज पता और माता-पिता का वर्तमान आवासीय पता अलग होता था, जिससे पहचान सत्यापन में जटिलताएं आती थीं। नए नियमों के अनुसार, अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दस्तावेज एक-दूसरे से मेल खाते हों, जिससे पहचान की सटीकता बढ़ाई जा सके।
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के इस फैसले से फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं काफी बार देखा गया है कि कुछ लोग दूसरे राज्य का जन्म प्रमाणपत्र बनवा लेते है, जिस गलत तरीके से पहचान बनाने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करते रहे हैं। पते के मिलान से ऐसे प्रयासों पर अंकुश लगेगा।
जन्म प्रमाणपत्र को अब नहीं करवा सकते लेमिनेशन
वहीं आधार कार्ड बनवाने के लिए अब और बदलाव किया गया है। काेई भी व्यक्ति अपने बच्चे के आधार कार्ड को लेकर आता है तो उसे बिना लेमिनेशन वाला ही जन्म प्रमाणपत्र लेकर आना होगा, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से लेमिनेशन किए हुए जन्म प्रमाणपत्र पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति लेमिनेशन किया हुआ जन्म प्रमाणपत्र देता है तो उसका आधार कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है।
प्रवासी व नौकरी पेशा लोगों को होगी दिक्कत
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से आवासीय पते के बारे में किए गए बदलाव के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत प्रवासी व नौकरी पेशा लोगों को आएगी क्योंकि उनके कागजात में घर का आवासीय पता होता है। जिसके बाद उनका तबादला होने के बाद वह अलग-अलग जगह नौकरी करते है।