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Fatehabad News: अपहरण-हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 02 Apr 2026 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 02 Apr 2026 12:00 AM IST
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3 convicted of kidnapping and murder sentenced to life imprisonment
फतेहाबाद। अदालत ने अपहरण और हत्या मामले में तीन आरोपियों महेंद्र, पवन और रमेश चंद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने तीनों दोषियों पर 50,000 रुपये जुर्माना, धारा 120-बी के तहत उम्रकैद और 25,000 जुर्माना तथा धारा 364 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने आरोपी सविता उर्फ कविता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नवदीप और देवेंद्र मित्तल ने की। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 6 जनवरी 2017 को रोशन अपनी बाइक पर घर से किसी काम का कहकर निकला था लेकिन देर रात तक नहीं लौटा।
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परिजनों को बाद में सूचना मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन उसे इलाज के लिए हिसार के सर्वोदय अस्पताल ले गए जहां वह कई दिनों तक वह अचेत रहा। 13 जनवरी 2017 को होश में आने पर रोशन ने अपने मामा महेंद्र सिंह और अन्य परिजनों को पूरी घटना बताई।
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महेंद्र के अनुसार भट्टू क्षेत्र की सब्जी मंडी के पास खड़े होने के दौरान महेंद्र सिंह, पवन कुमार और एक अन्य व्यक्ति बोलेरो में आए और उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। आरोपियों ने उसके ऊपर कंबल डालकर जान से मारने की धमकी दी और उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर बुरी तरह पीटा जिससे वह बेहोश हो गया।
रोशन ने यह भी आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी सविता उर्फ कविता के महेंद्र सिंह के साथ अवैध संबंध थे। इसी कारण साजिश रचकर उसे रास्ते से हटाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त वाहन और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए गए। इलाज के दौरान 21 जनवरी 2017 को रोशन की मौत हो गई। इसके बाद मामले में धारा 302 जोड़ दी गई थी।
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