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Fatehabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 75 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2024 12:29 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor, fine of Rs 75 thousand
फतेहाबाद। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने आरोपी युवक को 20 साल की कैद व 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में टोहाना पुलिस ने 9 अगस्त 2022 को नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर पड़ोसी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया था कि उसकी बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती है। 8 अगस्त 2022 को उसकी लड़की घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल से फोन आया कि उनकी बेटी स्कूल नहीं पहुंची है। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर लड़की की तलाश की। मगर, उसका कुछ पता नहीं लगा। उसी दिन करीब 12 बजे लड़की अपने आप जब घर लौटी तो वह काफी डरी व सहमी हुई थी। लड़की से बार-बार पूछने पर उसने बताया कि जब वह सुबह साढ़े 7 बजे घर से स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उन्हीं की कॉलोनी निवासी युवक उसे मिला और उसे कहने लगा कि मेरी बाइक पर बैठ जा, मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। जब उसने मना किया तो युवक ने जबरदस्ती उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। लड़की ने बताया कि उसने शोर मचाने की कोशिश की तो युवक ने कहा कि शोर मचाया तो वह उसे जान से मार देगा। लड़की ने बताया कि युवक उसे स्कूल ले जाने के बजाय एक रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट में एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए युवक को दोषी माना और उसे धारा 366 में 10 साल 25 हजार रुपये जुर्माना व पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में 20 साल 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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