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पत्नी पर एसिड डालने वाले डॉक्टर को 10 साल की कैद
Fatehabad
Updated Sat, 09 Aug 2014 12:02 AM IST
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की अदालत ने शुक्रवार को अपनी पत्नी पर तेजाब डालने के मामले में आरएमपी डॉक्टर को दस साल की कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मंडी आदमपुर निवासी रामकुमार की पुत्री कमला देवी का विवाह 20 वर्ष पूर्व गांव बड़ोपल निवासी मुरारी लाल के साथ हुआ था। मुरारी लाल गांव में आरएमपी चिकित्सक है और दोनाें के 6 बच्चे भी हैं। कमला देवी के भाई शंकरलाल ने पुलिस को बताया था कि मुरारीलाल घर में होने वाली छोटी-छोटी बाताें को लेकर अक्सर उसकी बहन कमला के साथ मारपीट करता है।
शंकरलाल ने बताया कि मुरारीलाल हिंसक प्रवृत्ति का है। आठ मार्च 2014 को मुरारीलाल ने किसी बात को लेकर कमला देवी से झगड़ा करना शुरू कर दिया इस दौरान उसने कमला देवी पर तेजाब छिड़क दिया और झगड़े में बीच-बचाव कराने आए पड़ोसी अनिल पुत्र बाबूराम पर भी तेजाब गिर गया। तेजाब गिरने से कमला देवी का पेट और सीना झुलस गया। जबकि पड़ोसी अनिल की चेहरा और बाजू झुलस गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी वहां पहुंच गये। लोगाें ने दोनाें को फतेहाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ोपल चौकी में इस मामले में मुरारीलाल के विरुद्ध एसिड फें कने का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को दस साल की कैद व 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मंडी आदमपुर निवासी रामकुमार की पुत्री कमला देवी का विवाह 20 वर्ष पूर्व गांव बड़ोपल निवासी मुरारी लाल के साथ हुआ था। मुरारी लाल गांव में आरएमपी चिकित्सक है और दोनाें के 6 बच्चे भी हैं। कमला देवी के भाई शंकरलाल ने पुलिस को बताया था कि मुरारीलाल घर में होने वाली छोटी-छोटी बाताें को लेकर अक्सर उसकी बहन कमला के साथ मारपीट करता है।
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शंकरलाल ने बताया कि मुरारीलाल हिंसक प्रवृत्ति का है। आठ मार्च 2014 को मुरारीलाल ने किसी बात को लेकर कमला देवी से झगड़ा करना शुरू कर दिया इस दौरान उसने कमला देवी पर तेजाब छिड़क दिया और झगड़े में बीच-बचाव कराने आए पड़ोसी अनिल पुत्र बाबूराम पर भी तेजाब गिर गया। तेजाब गिरने से कमला देवी का पेट और सीना झुलस गया। जबकि पड़ोसी अनिल की चेहरा और बाजू झुलस गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी वहां पहुंच गये। लोगाें ने दोनाें को फतेहाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ोपल चौकी में इस मामले में मुरारीलाल के विरुद्ध एसिड फें कने का मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को दस साल की कैद व 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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