फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   court sentenced to accused of rape in 7 days

फटाफट इंसाफ: दुराचारी को 7 दिन में सुनाई सजा

Fri, 25 Jan 2013 12:40 PM IST
जगाधरी/ब्यूरो
जगाधरी/ब्यूरो Updated Fri, 25 Jan 2013 12:40 PM IST
विज्ञापन
court sentenced to accused of rape in 7 days

बहला-फुसला कर पांच साल की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोप में पंचकुला जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गठन के महज सात दिन के अंदर बृहस्पतिवार को पहला फैसला सुनाया है।

विज्ञापन


कोर्ट की एडिशनल सेशन जज रितू गर्ग ने दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना नही देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। स्पेशल कोर्ट में इस केस की सुनवाई एक सप्ताह तक चली।
विज्ञापन


14 जून 2012 को जगाधरी की एक कालोनी में पांच साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आया और बच्ची को बहला-फुसला कर अपने घर ले गया। जहां पर उसने उसके साथ दुराचार किया। जब बच्ची रोने लगी तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस कारण बच्ची सहम गई। इसके बाद जब सहमी बच्ची घर पर आई, तो उसकी मां ने उससे इसका कारण पूछा। इसके बाद बच्ची ने रोना शुरू कर दिया और घटना के बारे में बताया। घटना की सूचना फर्कपुर पुलिस को दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुराचार व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम अगेंस्ट वुमन से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जिले में 17 जनवरी को फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ। बच्ची के साथ हुए केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में 17 जनवरी से शुरू हुई। एडिशनल सेशन जज रितू गर्ग ने केस की सुनवाई की। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए सबूत व अन्य तथ्यों के आधार पर आरोप साबित हो गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed