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कोर्ट में गैंगेस्टर को मारने वालों को उम्रकैद
अमर उजाला, करनाल
Updated Tue, 17 Sep 2013 12:41 AM IST
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अंबाला में राकेश उर्फ बाबी हत्याकांड मामले में अदालत ने सोमवार को चार आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि पांच आरोपियों को साक्ष्य और गवाहों के अभाव में बरी कर दिया गया।
बरी होने वालों में कुलविंद्र उर्फ उर्फ काका शाहपुरिया, पूर्व पार्षद गुलशन उर्फ सोनू, निशान सिंह, विकास केलेवाला व राधा कौशल शामिल हैं।
कड़ी सुरक्षा में पेश हुए आरोपी
अभी तक अदालत में इन आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से चल रही थी। लेकिन सोमवार को इन आरोपियों को कड़ी सुरक्षा अदालत में पेश किया गया।
जहां अदालत ने चार आरोपियों कुलदीप ऊर्फ मंगा, विक्रम उर्फ बंटी, गोविंदा, नवीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह था मामला
गौरतलब है कि कई आपराधिक मामलों में शामिल राकेश उर्फ बॉबी की 3 मार्च 2010 को अंबाला कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
सभी आरोपी वकील के वेश में अदालत परिसर में घुसे थे और बॉबी पर ताबड़तोड़ कई फायर शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में बंटी कौशल व गोविंदा की पहचान हो गई थी।
बुरी तरह जख्मी बॅाबी ने सिविल अस्पताल अंबाला शहर में दम तोड़ दिया था। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने उपरोक्त सभी आरोपियों पर हत्या व साजिश सहित कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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बरी होने वालों में कुलविंद्र उर्फ उर्फ काका शाहपुरिया, पूर्व पार्षद गुलशन उर्फ सोनू, निशान सिंह, विकास केलेवाला व राधा कौशल शामिल हैं।
कड़ी सुरक्षा में पेश हुए आरोपी
अभी तक अदालत में इन आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से चल रही थी। लेकिन सोमवार को इन आरोपियों को कड़ी सुरक्षा अदालत में पेश किया गया।
जहां अदालत ने चार आरोपियों कुलदीप ऊर्फ मंगा, विक्रम उर्फ बंटी, गोविंदा, नवीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह था मामला
गौरतलब है कि कई आपराधिक मामलों में शामिल राकेश उर्फ बॉबी की 3 मार्च 2010 को अंबाला कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
सभी आरोपी वकील के वेश में अदालत परिसर में घुसे थे और बॉबी पर ताबड़तोड़ कई फायर शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में बंटी कौशल व गोविंदा की पहचान हो गई थी।
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बुरी तरह जख्मी बॅाबी ने सिविल अस्पताल अंबाला शहर में दम तोड़ दिया था। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने उपरोक्त सभी आरोपियों पर हत्या व साजिश सहित कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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