{"_id":"66202375e83705c5560669e4","slug":"underprivileged-citizens-should-get-their-votes-cast-by-26th-april-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-116447-2024-04-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"वंचित नागरिक 26 अप्रैल तक बनवाएं अपने वोट : उपायुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वंचित नागरिक 26 अप्रैल तक बनवाएं अपने वोट : उपायुक्त
Thu, 18 Apr 2024 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 18 Apr 2024 01:01 AM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी की जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर।
चरखी दादरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चालू रहेगी।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फार्म नंबर छह भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रकाशित मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को उपलब्ध करवा दी गई है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम जांच सकता है। संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने पर दोबारा नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन नाम से मोबाइल एप भी संचालित किया है। इस एप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ, लालच या डर के मतदान करे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फार्म नंबर छह भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रकाशित मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को उपलब्ध करवा दी गई है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम जांच सकता है। संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने पर दोबारा नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
उपायुक्त ने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन नाम से मोबाइल एप भी संचालित किया है। इस एप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ, लालच या डर के मतदान करे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
विज्ञापन