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Charkhi Dadri News: जिले में पटाखे बेचने और फोड़ने पर रहेगा प्रतिबंध

Sat, 11 Oct 2025 01:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 11 Oct 2025 01:48 AM IST
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There will be a ban on selling and bursting firecrackers in the district.
चरखी दादरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जिले में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से बिक्री सहित) व फोड़ने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिलाधीश डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि यह निर्णय जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है।
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उन्होंने बताया कि जिला में इस आदेश के अनुपालन में आतिशबाजी संबंधी सभी लाइसेंसों की वैधता समाप्त कर दी गई है तथा किसी भी प्रकार की नई अनुमति आगामी आदेश तक जारी नहीं की जाएगी। संबंधित कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सरकार के निर्देशों का पालन सख्ती से करें।
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