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Charkhi Dadri News: आपत्तियों के निपटान के बाद 3 अक्तूबर को होगा सूची का अंतिम प्रकाशन

Wed, 05 Aug 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 05 Aug 2026 01:20 AM IST
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The final publication of the list will take place on October 3, following the disposal of objections
चरखी दादरी। एसआईआर के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाता 30 अगस्त तक उनके मतदान केंद्र के लिए निर्धारित स्थान पर दावा एवं आपत्ति के साथ आवेदन कर सकते हैं।
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उनकी सुनवाई कर आपत्ति के निपटान के साथ ही समस्या का समाधान हो जाएगा और 3 अक्तूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने ने जिला के मतदाताओं से अपील की है कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
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ऐसे नागरिक 30 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन फॉर्म-6 भरकर आवेदन करते हुए अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका वोट स्थायी रूप से कट गया है। सबसे पहले प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और नाम नहीं मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करे
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सूची में अपने ब्योरे की सावधानी से करें जांच
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। अब जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्रों दादरी व बाढड़ा के नागरिक अपने नाम, पते एवं अन्य विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।


1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु वाले युवा भी बनवा सकते हैं वोट
उपायुक्त ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट और त्रुटिरहित बनाने में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है।


पुन: करवा सकते हैं आवेदन
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से हट गया है तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए पुन: अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के दौरान यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है तो वह निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष अवश्य रखें।
इससे आवेदन का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि नागरिक अपनी मतदाता संबंधी जानकारी सीईओहरियाणा.जीओवी.आईएन पर भी जांच सकते हैं तथा किसी भी जानकारी के लिए अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।


वोटर से प्राप्त दावे-आपत्तियों का 28 सितंबर तक होगा निपटारा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 30 अगस्त 2026 तक नाम जोडने, नाम में संशोधन कराने और अन्य त्रुटियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। यदि किसी मतदाता की डिटेल में कोई गलती है तो वह फॉर्म 8 एवं घोषणा पत्र भरकर अपने संबंधित ईआरओ/एईआरओ के पास 30 अगस्त से पहले जमा करवा सकता है।

उन्होंने बताया कि नागरिकों से प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा जबकि 3 अक्तूबर 2026 को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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