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Charkhi Dadri News: बगैर मान्यता चल रहे 37 प्ले स्कूलों को थमाए नोटिस
Thu, 17 Jul 2025 10:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 17 Jul 2025 10:08 PM IST
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- महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस, 3 दिन के अंदर जवाब न देने पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिले में बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे प्ले स्कूलों पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में ऐसे 37 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें वे स्कूल भी शामिल हैं, जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है। सभी स्कूल संचालकों को नोटिस मिलने के तीन दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में आवेदन नहीं करने पर विभाग कार्रवाई करेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने बताया कि जिले में सरकार के निर्देशों एवं नियमों के अनुसार बच्चों की सुरक्षा और समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशन का सख्ती से पालन होगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी निजी प्ले स्कूलों को चेतावनी दी है कि बिना मान्यता संचालन न करें। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन को जानकारी मिली है कि जिला में कई प्राइवेट प्ले स्कूल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि प्ले स्कूल भवन सुरक्षित स्वच्छ और बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। कक्षाओं का क्षेत्रफल तय मानकों के अनुसार होना जरूरी है। स्वच्छ पेयजल, शौचालय और हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी होगा। स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र भी अनिवार्य रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण या एनसीपीसीआर की अनुमति के कोई भी प्ले स्कूल नहीं चलेगा।
- लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
गीता सहारण ने कहा कि बच्चों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों का दाखिला कराने से पहले स्कूल की मान्यता की जांच जरूर करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिले में बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे प्ले स्कूलों पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में ऐसे 37 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें वे स्कूल भी शामिल हैं, जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है। सभी स्कूल संचालकों को नोटिस मिलने के तीन दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में आवेदन नहीं करने पर विभाग कार्रवाई करेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने बताया कि जिले में सरकार के निर्देशों एवं नियमों के अनुसार बच्चों की सुरक्षा और समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशन का सख्ती से पालन होगा।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी निजी प्ले स्कूलों को चेतावनी दी है कि बिना मान्यता संचालन न करें। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन को जानकारी मिली है कि जिला में कई प्राइवेट प्ले स्कूल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि प्ले स्कूल भवन सुरक्षित स्वच्छ और बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। कक्षाओं का क्षेत्रफल तय मानकों के अनुसार होना जरूरी है। स्वच्छ पेयजल, शौचालय और हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी होगा। स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन यंत्र भी अनिवार्य रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण या एनसीपीसीआर की अनुमति के कोई भी प्ले स्कूल नहीं चलेगा।
- लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
गीता सहारण ने कहा कि बच्चों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों का दाखिला कराने से पहले स्कूल की मान्यता की जांच जरूर करें।