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Charkhi Dadri News: 9 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
Mon, 20 Apr 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Mon, 20 Apr 2026 11:20 PM IST
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चरखी दादरी। जिला एवं सत्र न्यायधीश एवं प्राधिकरण की चेयरपर्सन डॉ. गगनदीप कौर सिंह और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव काजला के मार्गदर्शन में 9 मई जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चरखी दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग से निपटने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन संबंधित मामले, मोटर व्हीकल एक्ट, एन आईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग से निपटने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन संबंधित मामले, मोटर व्हीकल एक्ट, एन आईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
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