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Charkhi Dadri News: सीएससी पर कॉमन ब्रांडिंग और दर सूची लगाना जरूरी
Fri, 27 Jun 2025 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Fri, 27 Jun 2025 01:29 AM IST
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कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)।
चरखी दादरी। जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को कॉमन ब्रांडिंग और दर सूची लगाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों पर दी जा रहीं विभिन्न सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, निर्धारित वर्ग को केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह निर्देश जारी किए।
उपायुक्त ने कहा कि पात्र नागरिकों को विवाह पंजीकरण, रिहायशी प्रमाणपत्र, बीसी, ओबीसी प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए सीएससी स्थापित किए गए हैं। इसके लिए सरकारी शुल्क की दर निर्धारित की गई है। ऐसे में जिले के सभी नागरिक निर्धारित शुल्क देकर समयबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लें।
इसके लिए सभी केंद्रों पर हर सेवा की दर सूची चस्पा करना अनिवार्य है। सीएससी प्रबंधन के अनुसार सरकार की अंत्योदय उत्थान की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव में सीएससी खोले गए हैं। यदि कोई सीएससी संचालक अपने गांव या वार्ड के अलावा किसी दूसरी जगह पर सीएससी संचालित करेगा तो उस केंद्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के तहत सभी सीएससी का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान यदि किसी केंद्र पर ब्रांडिंग और दर सूची नहीं मिली तो संबंधित केंद्र पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उपायुक्त ने कहा कि पात्र नागरिकों को विवाह पंजीकरण, रिहायशी प्रमाणपत्र, बीसी, ओबीसी प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए सीएससी स्थापित किए गए हैं। इसके लिए सरकारी शुल्क की दर निर्धारित की गई है। ऐसे में जिले के सभी नागरिक निर्धारित शुल्क देकर समयबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लें।
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इसके लिए सभी केंद्रों पर हर सेवा की दर सूची चस्पा करना अनिवार्य है। सीएससी प्रबंधन के अनुसार सरकार की अंत्योदय उत्थान की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव में सीएससी खोले गए हैं। यदि कोई सीएससी संचालक अपने गांव या वार्ड के अलावा किसी दूसरी जगह पर सीएससी संचालित करेगा तो उस केंद्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के तहत सभी सीएससी का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान यदि किसी केंद्र पर ब्रांडिंग और दर सूची नहीं मिली तो संबंधित केंद्र पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।