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Charkhi Dadri News: बंद किए जाएंगे संस्थाओं की ओर से संचालित अवैध प्ले स्कूल
Wed, 30 Apr 2025 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 30 Apr 2025 12:03 AM IST
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चरखी दादरी शहर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय।
चरखी दादरी। जिले में सामाजिक संस्थाओं की ओर से संचालित किए जा रहे बिना मान्यता प्राप्त प्ले स्कूल बंद किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए है। जिले में संचालित स्कूलों की पहचान कर रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। बिना मान्यता लिए प्ले स्कूल का संचालन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से बिना मान्यता के प्ले स्कूल संचालित किए जा हैं और इनमें पांच साल से अधिक आयु के बच्चों की कक्षाएं स्कूल के समयानुसार लगाई जा रही हैं। इसका सीधा असर राजकीय स्कूलों के दाखिलों पर पड़ रहा है। शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। अब निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले के सभी स्कूलों की जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। अब क्लस्टर हेड अपने अधीन आने वाले स्कूलों की जांच करेंगे। इसमें बिना मान्यता चल रहे प्ले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। राजकीय विद्यालयों में भी बिना अनुमति के सामाजिक संस्थाएं किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकती।
शिक्षा निदेशालय को सूचना मिली थी कि प्रदेश के कुछ जिलों में बिना अनुमति गैर सरकारी संगठनों की ओर से प्ले स्कूलों का संचालन किया जा रहा है और इनमें कक्षा पहली से पांचवीं के विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। अब विभाग ने सभी डीईओ को विद्यालयों की जांच करने के लिए कहा।
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- विद्यार्थियों का राजकीय स्कूल में कराया जाएगा दाखिला
विभाग ने सभी डीईओ को बिना मान्यता चल रहे स्कूलों की जांच कर उनमें पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का दाखिला पास के राजकीय स्कूलों में करने के आदेश दिए हैं। अब विभाग इन विद्यार्थियों का राजकीय स्कूलों में दाखिला कराएगा।
शिक्षा विभाग की ओर से निदेशालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्ले स्कूल मिलने पर उचित कार्रवाई कर विद्यार्थियों का राजकीय स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। फिलहाल, बीइओ को अपने खंड में संचालित प्ले स्कूलों की सूची प्रदान करने के लिए कहा गया है।
विरेंद्र नारा, कार्यकारी डीईओ, चरखी दादरी।
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बता दें कि प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से बिना मान्यता के प्ले स्कूल संचालित किए जा हैं और इनमें पांच साल से अधिक आयु के बच्चों की कक्षाएं स्कूल के समयानुसार लगाई जा रही हैं। इसका सीधा असर राजकीय स्कूलों के दाखिलों पर पड़ रहा है। शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है। अब निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले के सभी स्कूलों की जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। अब क्लस्टर हेड अपने अधीन आने वाले स्कूलों की जांच करेंगे। इसमें बिना मान्यता चल रहे प्ले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। राजकीय विद्यालयों में भी बिना अनुमति के सामाजिक संस्थाएं किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकती।
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शिक्षा निदेशालय को सूचना मिली थी कि प्रदेश के कुछ जिलों में बिना अनुमति गैर सरकारी संगठनों की ओर से प्ले स्कूलों का संचालन किया जा रहा है और इनमें कक्षा पहली से पांचवीं के विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। अब विभाग ने सभी डीईओ को विद्यालयों की जांच करने के लिए कहा।
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- विद्यार्थियों का राजकीय स्कूल में कराया जाएगा दाखिला
विभाग ने सभी डीईओ को बिना मान्यता चल रहे स्कूलों की जांच कर उनमें पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का दाखिला पास के राजकीय स्कूलों में करने के आदेश दिए हैं। अब विभाग इन विद्यार्थियों का राजकीय स्कूलों में दाखिला कराएगा।
शिक्षा विभाग की ओर से निदेशालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्ले स्कूल मिलने पर उचित कार्रवाई कर विद्यार्थियों का राजकीय स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। फिलहाल, बीइओ को अपने खंड में संचालित प्ले स्कूलों की सूची प्रदान करने के लिए कहा गया है।
विरेंद्र नारा, कार्यकारी डीईओ, चरखी दादरी।