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Charkhi Dadri News: एसआईआर के तहत दिए जाएंगे सुनवाई के नोटिस, मतदाता निर्धारित तिथि पर जरूर रखें अपना पक्ष

Wed, 05 Aug 2026 10:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 05 Aug 2026 10:56 PM IST
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Hearing notices will be issued under SIR; voters must present their case on the scheduled date
चरखी दादरी। एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के निपटान के दौरान यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस प्राप्त होता है तो वह निर्धारित तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष जरूर रखें।
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यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कही। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा। किसी भी जानकारी के लिए अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।
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डीसी ने बताया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 30 अगस्त तक नाम जोड़ने, नाम में संशोधन कराने और अन्य त्रुटियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। यदि किसी मतदाता के ब्योरे में कोई गलती है तो वह फॉर्म-8 एवं घोषणा पत्र भरकर अपने संबंधित ईआरओ/एईआरओ के पास 30 अगस्त से पहले जमा करवा सकता है।
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नागरिकों से प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा जबकि 3 अक्तूबर को अंतिम फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उपायुक्त ने जिला के मतदाताओं से अपील की है कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम प्रारंम्भिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे नागरिक 30 अगस्त तक अपने संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करते हुए अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी नागरिक को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका वोट स्थायी रूप से कट गया है।
सबसे पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और नाम नहीं मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। अब जिला के विधानसभा क्षेत्रों के नागरिक अपने नाम, पते एवं अन्य विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी मतदाता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें।

उन्होंने कहा कि यदि नाम सूची में नहीं है अथवा किसी विवरण में त्रुटि है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित फॉर्म भरकर आवेदन करें। उन्होंने नागरिकों एवं राजनीतिक दलों से एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करते हुए मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटि रहित बनाने में योगदान देने की अपील की।
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