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ग्रेप चार की पाबंदियां लागू, नागरिक चार्टर का पालन करें : डीसी
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चरखी दादरी। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण कारण जिला की राजस्व सीमा में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 की पाबंदियां शुरू हो गई हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब आम नागरिक को सिटीजन चार्टर का पालन करना होगा।
उपायुक्त मुनीष शर्मा ने बताया कि नागरिक वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर होने के कारण केवल जरूरी कार्य से ही घर से बाहर निकलें। अस्थमा के रोगी दवा को अपनी पहुंच में रखें और खांसी, सांस फूलने व बेहोशी जैसी समस्या होने पर चिकित्सक से जांच कराएं। स्वस्थ लोगों को अचानक बेहोशी जैसी समस्या आती है तो सतर्क रहें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। एनसीआर की हवा इस समय खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और एक्यूआई का स्तर 450 के करीब चला गया है। यह सभी इंसानों और वन्य जीवों के लिए बहुत घातक है।
प्रशासन की ओर से जिले की राजस्व सीमा में ग्रेप चार की वर्णित पाबंदियां प्रभावी हैं। उन्होंने सभी से वायुमंडल में धूल व धुआं पंहुचाने वाले कार्य करने, वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य करने वाले की शिकायत 311 एप व समीर एप पर देने का आह्वान किया। डीसी ने कहा कि नागरिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें और अपने वाहनों के टायरों में हवा पूरी रखें। वाहनों का प्रदूषण अंडर कंट्रोल चेक करवाते रहें और पुराने डीजल वाहनों को न चलाएं। कूड़े में आग लगाने से बचें और किसी भी प्रकार का भवन निर्माण कार्य न करें। अब केवल जरूरी सामान ले जाने वाले और जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों को राहत दी गई है। बीएस-6 डीजल और सीएनजी व एलएनजी चलित ट्रक चल सकते हैं।
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उपायुक्त मुनीष शर्मा ने बताया कि नागरिक वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर होने के कारण केवल जरूरी कार्य से ही घर से बाहर निकलें। अस्थमा के रोगी दवा को अपनी पहुंच में रखें और खांसी, सांस फूलने व बेहोशी जैसी समस्या होने पर चिकित्सक से जांच कराएं। स्वस्थ लोगों को अचानक बेहोशी जैसी समस्या आती है तो सतर्क रहें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। एनसीआर की हवा इस समय खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और एक्यूआई का स्तर 450 के करीब चला गया है। यह सभी इंसानों और वन्य जीवों के लिए बहुत घातक है।
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प्रशासन की ओर से जिले की राजस्व सीमा में ग्रेप चार की वर्णित पाबंदियां प्रभावी हैं। उन्होंने सभी से वायुमंडल में धूल व धुआं पंहुचाने वाले कार्य करने, वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य करने वाले की शिकायत 311 एप व समीर एप पर देने का आह्वान किया। डीसी ने कहा कि नागरिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें और अपने वाहनों के टायरों में हवा पूरी रखें। वाहनों का प्रदूषण अंडर कंट्रोल चेक करवाते रहें और पुराने डीजल वाहनों को न चलाएं। कूड़े में आग लगाने से बचें और किसी भी प्रकार का भवन निर्माण कार्य न करें। अब केवल जरूरी सामान ले जाने वाले और जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों को राहत दी गई है। बीएस-6 डीजल और सीएनजी व एलएनजी चलित ट्रक चल सकते हैं।
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