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Charkhi Dadri News: टिप्पर चालक की मौत मामले में लोडर चालक पर प्राथमिकी
Mon, 24 Aug 2026 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Mon, 24 Aug 2026 01:16 AM IST
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चरखी दादरी। करीब 11 माह पहले एक स्टोन क्रशर पर टिप्पर चालक की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका के बाद मामले की दोबारा जांच की गई। जांच में लोडर चालक की लापरवाही सामने आने पर थाना सदर दादरी में मामला दर्ज हुआ है।
पंजाब के संगरूर निवासी गुरविंद्र सिंह ने शिकायत दी थी। उनके दोस्त खुशविंद्र सिंह केएसजीएस क्रशर क्षेत्र में टिप्पर चालक थे। 17 सितंबर 2025 को खुशविंद्र पत्थर लेकर पहुंचे थे। वाहन को आगे खींचने के लिए लोडर लगाया गया।
खुशविंद्र लोडर और टिप्पर के बीच खड़े थे, तभी लोडर चालक ने लापरवाही से वाहन आगे बढ़ा दिया। इससे खुशविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और रोहतक ले जाते समय उनकी मौत हो गई।
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दोबारा जांच और कार्रवाई
पहले पुलिस ने इसे इत्तेफ़ाकिया मौत मानकर धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की थी। गुरविंद्र ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उप पुलिस अधीक्षक स्तर पर हुई जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच हुई। जांच रिपोर्ट में घटनाक्रम संदिग्ध पाया गया, जिससे लोडर चालक की लापरवाही से मौत होने की बात सामने आई। उप पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर थाना सदर दादरी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 व 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
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पंजाब के संगरूर निवासी गुरविंद्र सिंह ने शिकायत दी थी। उनके दोस्त खुशविंद्र सिंह केएसजीएस क्रशर क्षेत्र में टिप्पर चालक थे। 17 सितंबर 2025 को खुशविंद्र पत्थर लेकर पहुंचे थे। वाहन को आगे खींचने के लिए लोडर लगाया गया।
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खुशविंद्र लोडर और टिप्पर के बीच खड़े थे, तभी लोडर चालक ने लापरवाही से वाहन आगे बढ़ा दिया। इससे खुशविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और रोहतक ले जाते समय उनकी मौत हो गई।
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दोबारा जांच और कार्रवाई
पहले पुलिस ने इसे इत्तेफ़ाकिया मौत मानकर धारा 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की थी। गुरविंद्र ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उप पुलिस अधीक्षक स्तर पर हुई जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच हुई। जांच रिपोर्ट में घटनाक्रम संदिग्ध पाया गया, जिससे लोडर चालक की लापरवाही से मौत होने की बात सामने आई। उप पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर थाना सदर दादरी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 व 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई है।