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नेत्रहीन मतदाताओं के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपेगी : डीसी
Tue, 02 Apr 2024 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 02 Apr 2024 12:48 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई जाएगी। ब्रेल बैलेट पेपर और ईवीएम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
उपायुक्त ने बताया कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उनको व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगा।
ये मतदाता ला सकते हैं सहयोगी
नेत्रहीन मतदाता और अशक्त दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए एक सहयोगी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हैं।
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चरखी दादरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई जाएगी। ब्रेल बैलेट पेपर और ईवीएम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
उपायुक्त ने बताया कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उनको व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगा।
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ये मतदाता ला सकते हैं सहयोगी
नेत्रहीन मतदाता और अशक्त दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए एक सहयोगी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हैं।
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