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Charkhi Dadri News: परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 25 Sep 2025 02:04 AM IST
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dhara 144 near exam centers
चरखी दादरी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं व्यवधान रहित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधीश डॉ. मुनीष नागपाल ने परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
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जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा के दौरान केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में लोगों की आवाजाही और फोटोकॉपी मशीनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। ये आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो
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