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Dadri: कोर्ट ने दोषियों को सुनाई 9 और 15 साल कैद की सजा, 305 किलोग्राम डोडापोस्त की तस्करी का था मामला

Tue, 05 Mar 2024 02:39 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, दादरी (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Tue, 05 Mar 2024 02:39 PM IST
सार

प्रवक्ता ने बताया कि 31 जुलाई 2017 को सीआई टीम की तहरीर पर दादरी सदर थाने में मादक पदार्थ अधिनियम का केस दर्ज किया गया था। इससे पहले सीआईए ने दोनों तस्करों को नौरंगाबास राजपूतान से जाटान की तरफ जाने वाले रोड से दोनों को 10 कट्टे डोडा पोस्त समेत काबू किया था।

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Dadri court sentenced culprits to 9 and 15 years imprisonment, case of smuggling of doda post
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चरखी दादरी में गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। राजस्थान निवासी एक दोषी को 15 साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है जबकि दूसरे दोषी को 9 साल कैद के अलावा 90 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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चरखी दादरी पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में राजस्थान के झुंझनू जिला के आसलवास गांव निवासी दोषी महेश कुमार पुत्र बनवारीलाल को 15 साल कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, झुंझनू के गाडली गांव निवासी सुनील सिंह पुत्र गणपत को 9 साल कैद व 90000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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प्रवक्ता ने बताया कि 31 जुलाई 2017 को सीआई टीम की तहरीर पर दादरी सदर थाने में मादक पदार्थ अधिनियम का केस दर्ज किया गया था। इससे पहले सीआईए ने दोनों तस्करों को नौरंगाबास राजपूतान से जाटान की तरफ जाने वाले रोड से दोनों को 10 कट्टे डोडा पोस्त समेत काबू किया था। उनसे 305 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ था जबकि पिकअप पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी मिली थी। इस मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा में नरमह बरतने से इंकार कर दिया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई।

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