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Charkhi Dadri: मंदबुद्धि किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सुनाई 25 साल कैद की सजा
Tue, 16 Jan 2024 11:29 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 16 Jan 2024 11:29 PM IST
सार
चरखी दादरी एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के चरखी दादरी में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनीपत जिले के एक गांव निवासी मंदबुद्धि किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म करने के दोषी को एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है और इसकी अदायगी न करने पर दोषी शेखर को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि अक्तूबर 2021 में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनीपत जिले के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। सदर थाने में इस संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।
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इसमें आरोप था कि मई 2019 से अगस्त 2020 तक कई बार मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने इस मामले में आरोपी शेखर को दोषी करार देते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
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मामले के अनुसार वर्ष 2021 में एक महिला ने थाना सदर दादरी पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें शिकायतकर्ता महिला ने बताया था कि उसकी मां की मृत्यु होने पर उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। उसके चाचा व चाची की मौत होने पर उसकी चचेरी बहन का लालन-पालन उसके पिता ही कर रहे हैं।
वर्ष 2019 में उसकी सौतेली मां उसके चाचा की लड़की को शादी में लेकर जिला चरखी दादरी के एक गांव में गई थी। उस दौरान उसके चाचा की मंदबुद्धि बेटी से कई बार एक युवक ने गलत काम किया। वर्ष 2020 में लड़की उनके पास रहने आ गई।
मजबूत साक्ष्य और गवाही के आधार पर आरोपी को सुनाई कड़ी सजा
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने चरखी दादरी जिले के सभी थाना व चौकी प्रबंधकों समेत जांच अधिकारियों को महिला विरुद्ध अपराधों व पॉक्सो एक्ट में अविलंब कार्रवाई कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर दोषी को कड़ी सजा सुनाने के निर्देश दिए हुए हैं। इस मामले में भी पुलिस ने ठोस कार्रवाई कर दोषी को कोर्ट से सजा दिलाई।