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Charkhi Dadri News: कोर्ट ने तीन मादक पदार्थ तस्करों को सुनाई 15 साल कैद और 1.50 लाख रुपये जुर्माना की सजा
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चरखी दादरी। अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने तीन मादक पदार्थ तस्करों को 15 साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। तीनों दोषियों से पुलिस टीम ने 30 किलो 182 ग्राम चरस बरामद की थी।
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि दादरी सीआईए स्टाफ 19 अगस्त 2020 को गांव लोहरवाड़ा अड्डे पर तैनात थी। उसी दौरान सूचना मिली कि भिवानी के मिलकपुर निवासी विनोद उर्फ बांगड़, बवानीखेड़ा निवासी निशांत उर्फ निशु और हिसार के बीड फार्म निवासी प्रवीण उर्फ मक्कू नशीला पदार्थ बेचने का काम करते हैं। तीनों मिलकर प्रवीण उर्फ मक्कू की सेंट्रो में नेपाल बाॅर्डर से चरस लाए है और गुरुग्राम से दादरी के रास्ते हिसार जाएंगे। इस पर सीआईए ने मोरवाला-बिगोवा टी प्वाइंट पर नाकाबंदी कर दी। कुछ समय बाद टीम ने एक सेंट्रो को रुकवाया तो उसमें तीन युवक सवार मिले। संदेह के आधार पर सेंट्रो की तलाशी ली गई तो 30 किलो 182 ग्राम चरस मिली। इसके बाद तीनों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज किया गया था।
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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि दादरी सीआईए स्टाफ 19 अगस्त 2020 को गांव लोहरवाड़ा अड्डे पर तैनात थी। उसी दौरान सूचना मिली कि भिवानी के मिलकपुर निवासी विनोद उर्फ बांगड़, बवानीखेड़ा निवासी निशांत उर्फ निशु और हिसार के बीड फार्म निवासी प्रवीण उर्फ मक्कू नशीला पदार्थ बेचने का काम करते हैं। तीनों मिलकर प्रवीण उर्फ मक्कू की सेंट्रो में नेपाल बाॅर्डर से चरस लाए है और गुरुग्राम से दादरी के रास्ते हिसार जाएंगे। इस पर सीआईए ने मोरवाला-बिगोवा टी प्वाइंट पर नाकाबंदी कर दी। कुछ समय बाद टीम ने एक सेंट्रो को रुकवाया तो उसमें तीन युवक सवार मिले। संदेह के आधार पर सेंट्रो की तलाशी ली गई तो 30 किलो 182 ग्राम चरस मिली। इसके बाद तीनों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज किया गया था।
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