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Charkhi Dadri News: गांव रानिला में सीएम फ्लाइंग, आबकारी और खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा
Wed, 07 Oct 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:06 AM IST
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रानीला में छापा मार कार्रवाई करती टीम।
- फोटो : 1
चरखी दादरी। गांव रानिला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. रविंद्र डबास के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने दुकानों पर छापामारा। मिलावटखोरी पर लगाम कसने के उद्देश्य से की गई इस औचक कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से एनर्जी कैफीनेटेड ड्रिंक्स, जीरा सोडा, नमकीन और चाय के चार इन्फोर्समेंट सैंपल (नमूने) एकत्र किए। इन सभी सैंपलों को विस्तृत जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लैबोरेटरी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई तय होगी। रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की अनियमितता या मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 (फूड सेफ्टी एक्ट 2006) और खाद्य सुरक्षा नियम 2011 के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी
इस कार्रवाई के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। सभी दुकानदारों, निर्माताओं और विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अनिवार्य रूप से एफएसएसएआई से अपना लाइसेंस या पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) प्राप्त कर लें। बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य पदार्थों का कारोबार करते हुए पाए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार अलग से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी
इस कार्रवाई के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। सभी दुकानदारों, निर्माताओं और विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अनिवार्य रूप से एफएसएसएआई से अपना लाइसेंस या पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) प्राप्त कर लें। बिना वैध लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य पदार्थों का कारोबार करते हुए पाए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार अलग से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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