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Charkhi Dadri News: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत ले सकते हैं 71,000 की आर्थिक सहायता

Sun, 04 Feb 2024 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 04 Feb 2024 01:21 AM IST
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Chief Minister can avail financial assistance of Rs 71,000 under Vivah Shagun Yojana
चरखी दादरी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण व अंत्योदय विभाग द्वारा आमजन के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना इनमें से एक है और इसके तहत लड़की की शादी में शगुन के तौर पर आर्थिक सहायता दी जाती है। उपायुक्त मनदीप कौर ने ये जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र दंपती को 71,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। साथ ही विवाह के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाने पर 1,100 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी भेंट की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इन परिवारों के बेटियों के विवाह को संपन्न करने के लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई है।
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योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित व टपरीवास जाति की लड़की की शादी में जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो उसे 71,000 रुपये, गैर अनुसूचित जाति के सभी पात्र आवेदनकर्ता को 31 हजार रुपये और सभी जाति की विधवाओं की पुत्री की शादी में 51,000 रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
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- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की ये हैं शर्तें
डीसी मनदीप कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पात्रता के लिए आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख से आय कम होनी चाहिए। फैमिली आईडी में बैंक खाता, जाति, आय सत्यापन होना जरूरी है। शादी रजिस्टर होनी चाहिए। फैमिली आईडी में रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए।

- आवेदक को सबसे पहले करना होगा पंजीकरण
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले शादी के लिए पंजीकरण करवाना होता है। उसके बाद जैसे ही शादी के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आवेदक के पास मैरिज सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। इसके बाद शादीडॉटईदिशाडॉटजीओवीडॉटइन पोर्टल पर जाकर आवेदक की श्रेणी के अनुसार स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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