फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Charkhi Dadri: 5 years imprisonment and Rs 10000 fine for attempting to rape

चरखी दादरी: दुराचार का प्रयास करने के दोषी को 5 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Mon, 07 Aug 2023 08:24 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 07 Aug 2023 08:24 PM IST
सार

दोषी ने वर्ष 2014 में रिश्ते में भाभी लगने वाली महिला से दुराचार का प्रयास किया था, धमकी देकर फरार होने का भी आरोप लगा था।

विज्ञापन
Charkhi Dadri: 5 years imprisonment and Rs 10000 fine for attempting to rape
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के चरखी दादरी में महिला से दुराचार का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने 5 साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को संगीन मानते हुए सजा में कोई नरमी नहीं बरती।

विज्ञापन


पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 में बाढड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिश्ते में देवर लगने वाले शख्स के खिलाफ दुराचार का प्रयास करने और बाद में जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी थी। इस पर संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया था।
विज्ञापन


शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि वो पशुओं का चारा लाने के लिए पैदल खेत में जा रही थी। रास्ते में नाते में देवर लगने वाले शख्स ने उससे गठरी उठवाने को कहा। महिला के अनुसार जब वो उसके साथ गई तो आरोपी ने एकदम से गलत काम करने की नीयत से उसका हाथ पकड़ा और वहां बनी झोपड़ी में खींचकर ले जाने लगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


जब उसने छुड़वाने का प्रयास किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए और जांच इकाई ने साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी सुनील को 5 साल कैद (अंडरगो) की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।


सभी थाना और चौकी प्रबंधक समेत अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोक्सो एक्ट में बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य कर रही है। -नितिका गहलोत, एसपी, चरखी दादरी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed