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ई-ट्रांजिट पास बिना खनन सामग्री ले जाने पर डंपर चालक और मालिक पर केस दर्ज

Tue, 22 Jun 2021 12:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jun 2021 12:33 AM IST
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Case filed against dumper driver and owner for carrying mining material without e-transit pass
चरखी दादरी। ई-ट्रांजिट पास बिना खनन सामग्री ले जाने पर सिटी थाना पुलिस ने एक डंपर मालिक और चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक सप्ताह में खनन विभाग की तरफ इस प्रकार की छठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सिटी थाना पुलिस ने धारा 379 और खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में खनन निरीक्षक निरंजनलाल ने बताया कि सात मार्च को महेंद्रगढ़ चुंगी पर एक डंपर को टीम ने चेक किया। डंपर चालक रणबीर टीम के समक्ष ई-ट्रांजिट पास प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद चलते गाड़ी को जब्त कर लिया गया और धर्मकांट पर डंपर का वजन 46.635 एमटी मिला। उन्होंने बताया कि डंपर में भरी गई रोड़ियों का वजन करवाया गया तो 39.635 मीट्रिक टन मिला। बिन ई-रवाना के खनन सामग्री ले जाने नियमों के खिलाफ है। खनन निरीक्षक की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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चार बौंदकलां तो दो सिटी थाने में दर्ज हुए केस
फरवरी और मार्च में की गई चेकिंग के दौरान बिन ई रवाना या फिर ई रवाना से अधिक मात्रा में निर्माण सामग्री ले जाते पकड़े गए वाहनों के चालकों और मालिकों पर मामला दर्ज करवाने की कार्रवाई खनन विभाग ने शुरू कर दी है। पिछले एक सप्ताह में छह एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी हैं। चार एफआईआर बौंदकलां थाने में तो दो सिटी थाने में दर्ज की गई हैं।
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