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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलेगा 71,000 रुपये तक का लाभ : उपायुक्त
Mon, 10 Jun 2024 09:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Mon, 10 Jun 2024 09:36 PM IST
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चरखी दादरी। हरियाणा सरकार की ओर से गरीब व बेसहारा परिवारों को बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के बाद ही दिया जाता है। इसके लिए ई-दिशा पोर्टल पर विवाहित जोड़े की शादी का पंजीकरण होना आवश्यक है।
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जो पात्र परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले शादी.ईदिशा.जीओवी.आईएन पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है, तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है उनको इस योजना में 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है उनको 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपये और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जो पात्र परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले शादी.ईदिशा.जीओवी.आईएन पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
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अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है, तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है उनको इस योजना में 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है उनको 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपये और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।