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Charkhi Dadri News: फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कल तक
Mon, 18 Aug 2025 10:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Mon, 18 Aug 2025 10:42 PM IST
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चरखी दादरी। कृषि एंव किसान कल्याण विभाग फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनों की खरीद पर किसानों को अनुदान दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों के आवेदन शुरू कर दिए हैं। अनुदान का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त मुनीश शर्मा बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व पराली प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
कृषि विभाग के उप निदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा, मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/स्रेडर/ मल्चर शर्ब मास्टर/रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लॉव, जीरो टील सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील, बेलिंग मशीन (बेलर व स्ट्रा रैक), स्वचालित व ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर, स्वचालित रीपर बाईन्डर (3 व्हील व 4 व्हील), ट्रैक्टर चालित लोडर व ट्रैक्टर चालित टेडर मशीन पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
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किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 4 कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। किसान को केवल एक ही मशीन पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। निदेशालय की ओर से निर्धारित लक्ष्यों अनुसार चयनित किसानों को दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति 7 दिन के अंदर सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा करवानी होगी। कृषि यंत्रों की खरीद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से अधिकृत कृषि यंत्र निर्माता से निर्धारित समय में ही करना अनिवार्य है।
मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले ही पात्र
जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी-2025 व खरीफ-2024 का पंजीकरण किया हुआ है। आवेदक किसानों की वरियता सूची जिला कार्यकारिणी समिति उपायुक्त की अध्यक्षता व किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से निर्धारित करेगी।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
अनुदान के लिए किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी (ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए), बैंक खाता, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आवेदन करने वाले किसान को खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने बारे व पिछले तीन वर्षो में उसी कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ न लेने का शपथ पत्र भी देना होगा। सभी दस्तावेज किसान को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड भी करने होंगे।
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उपायुक्त मुनीश शर्मा बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व पराली प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।
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कृषि विभाग के उप निदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा, मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/स्रेडर/ मल्चर शर्ब मास्टर/रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लॉव, जीरो टील सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील, बेलिंग मशीन (बेलर व स्ट्रा रैक), स्वचालित व ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर, स्वचालित रीपर बाईन्डर (3 व्हील व 4 व्हील), ट्रैक्टर चालित लोडर व ट्रैक्टर चालित टेडर मशीन पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
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किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 4 कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। किसान को केवल एक ही मशीन पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। निदेशालय की ओर से निर्धारित लक्ष्यों अनुसार चयनित किसानों को दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति 7 दिन के अंदर सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में जमा करवानी होगी। कृषि यंत्रों की खरीद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से अधिकृत कृषि यंत्र निर्माता से निर्धारित समय में ही करना अनिवार्य है।
मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले ही पात्र
जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी-2025 व खरीफ-2024 का पंजीकरण किया हुआ है। आवेदक किसानों की वरियता सूची जिला कार्यकारिणी समिति उपायुक्त की अध्यक्षता व किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से निर्धारित करेगी।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
अनुदान के लिए किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी (ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए), बैंक खाता, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आवेदन करने वाले किसान को खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने बारे व पिछले तीन वर्षो में उसी कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ न लेने का शपथ पत्र भी देना होगा। सभी दस्तावेज किसान को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड भी करने होंगे।