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Charkhi Dadri News: एडीसी ने रात को लगाया नाका, पाबंदी के बावजूद निर्माण सामग्री ले जाते 22 वाहन पकड़े, केस कराया दर्ज
Sun, 22 Dec 2024 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sun, 22 Dec 2024 12:32 AM IST
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रावलधी चौक पर नाका लगा वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच करते एडीसी विश्वजीत चौधरी।
चरखी दादरी। एनसीआर से जुड़े क्षेत्रों में ग्रैप-4 के तहत पाबंदियां लागू हैं और लोग इनका उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार रात दादरी एडीसी विश्वजीत चौधरी ने लोहारू और रावलधी चौक पर नाका लगाया। पाबंदी के बावजूद भवन निर्माण सामग्री ले जाते 22 वाहन पकड़े। उनके चालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इससे पहले भी प्रशासन ऐसी कार्रवाई अमल में ला चुका है।
दादरी जिला एनसीआर में आता है। इसके चलते यहां ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू करना अनिवार्य है। प्रशासन इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन, ट्रांसपोर्टर, खनन कारोबारी और आमजन इन निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसकी बानगी शुक्रवार रात एडीसी विश्वजीत चौधरी की ओर से की गई कार्रवाई में भी देखने को मिली।
रात करीब 9 बजे एडीसी आरटीए सह सचिव बलबीर सिंह व खनन निरीक्षक कोमल कुमार को साथ लेकर शहर के लोहारू व रावलधी चौक पर पहुंचे। उन्होंने वहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी। देखते ही देखते संयुक्त टीम ने निर्माण सामग्री ले जा रहे 22 वाहनों को रुकवा लिया। एडीसी ने इन वाहनों के चालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई भी चालक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद सरकार की ओर जारी किए गए ग्रैप-4 के नियमों को दोबारा से लागू करना पड़ा है। इसके साथ ही एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले सभी कार्य को रोका गया है।
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- 11 बजे तक चली कार्रवाई, चालकों में रही खलबली
रात नाै बजे शुरू की गई कार्रवाई दो घंटे बाद 11 बजे खत्म की गई। इस दौरान संयुक्त टीम ने दो मुख्य चौकों पर डेरा डाले रखा। वहीं, जिला प्रशासन की सख्ती से निर्माण सामग्री ले जाने वाले चालकों में खलबली मची रही। कुछ रूट बदलकर निकले तो कुछ ने चक्कर ही रद्द कर दिया। लोहारू चौक पर पांच और रावलधी चौक पर 17 वाहनों पर कार्रवाई की गई।
- 27 नवंबर को 17 चालकों पर दर्ज कराए थे केस
इससे पहले ग्रैप-4 की पाबंदी अनदेखा करने पर जिला प्रशासन की टीम ने 27 नवंबर को भी कार्रवाई की थी। उस दौरान खनन निरीक्षक कोमल कुमार ने 17 वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
ग्रैप-4 के नियम लागू होने के बाद प्रदूषण बढ़ाने वाले सभी कार्यों को बंद किया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर हमें कहीं भी ऐसे काम चलते पाए गए तो उनके खिलाफ नियमों अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को इसके तहत ही 22 वाहनों पर कार्रवाई की गई। -विश्वजीत चौधरी, अतिरिक्त उपायुक्त, चरखी दादरी।
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दादरी जिला एनसीआर में आता है। इसके चलते यहां ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू करना अनिवार्य है। प्रशासन इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन, ट्रांसपोर्टर, खनन कारोबारी और आमजन इन निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसकी बानगी शुक्रवार रात एडीसी विश्वजीत चौधरी की ओर से की गई कार्रवाई में भी देखने को मिली।
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रात करीब 9 बजे एडीसी आरटीए सह सचिव बलबीर सिंह व खनन निरीक्षक कोमल कुमार को साथ लेकर शहर के लोहारू व रावलधी चौक पर पहुंचे। उन्होंने वहां से गुजरने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी। देखते ही देखते संयुक्त टीम ने निर्माण सामग्री ले जा रहे 22 वाहनों को रुकवा लिया। एडीसी ने इन वाहनों के चालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कोई भी चालक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद सरकार की ओर जारी किए गए ग्रैप-4 के नियमों को दोबारा से लागू करना पड़ा है। इसके साथ ही एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले सभी कार्य को रोका गया है।
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- 11 बजे तक चली कार्रवाई, चालकों में रही खलबली
रात नाै बजे शुरू की गई कार्रवाई दो घंटे बाद 11 बजे खत्म की गई। इस दौरान संयुक्त टीम ने दो मुख्य चौकों पर डेरा डाले रखा। वहीं, जिला प्रशासन की सख्ती से निर्माण सामग्री ले जाने वाले चालकों में खलबली मची रही। कुछ रूट बदलकर निकले तो कुछ ने चक्कर ही रद्द कर दिया। लोहारू चौक पर पांच और रावलधी चौक पर 17 वाहनों पर कार्रवाई की गई।
- 27 नवंबर को 17 चालकों पर दर्ज कराए थे केस
इससे पहले ग्रैप-4 की पाबंदी अनदेखा करने पर जिला प्रशासन की टीम ने 27 नवंबर को भी कार्रवाई की थी। उस दौरान खनन निरीक्षक कोमल कुमार ने 17 वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
ग्रैप-4 के नियम लागू होने के बाद प्रदूषण बढ़ाने वाले सभी कार्यों को बंद किया गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर हमें कहीं भी ऐसे काम चलते पाए गए तो उनके खिलाफ नियमों अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को इसके तहत ही 22 वाहनों पर कार्रवाई की गई। -विश्वजीत चौधरी, अतिरिक्त उपायुक्त, चरखी दादरी।