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Charkhi Dadri News: मतदान के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज तय

Fri, 29 Mar 2024 10:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 29 Mar 2024 10:09 PM IST
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11 alternative documents fixed for voting
चरखी दादरी। लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को जिले के 482 बूथों पर मतदान होगा। अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह पहचान का वैकल्पिक प्रमाण दिखाकर अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। प्रमाण के तौर पर उसके पास 11 दस्तावेज दिखाने के विकल्प रहेंगे। हालांकि संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी मतदाता वोट डाल सकता है। इसके लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग से निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा। मतदाताओं को राहत देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के जरिये भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि वोट डालने के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल केवल मतदाता सूची में नाम होने पर ही किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम होना वोट डालने के लिए पहली अनिवार्यता है। इसलिए जिले के सभी मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लें और अगर किसी कारण से पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है तो फार्म नंबर छह भरकर आगामी 25 अप्रैल तक सूची में नाम जुड़वा लें।
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यह हैं वैकल्पिक पहचान दस्तावेज
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर की ओर से जारी पासबुक, राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची आदि वैकल्पिक पहचान दस्तावेज हैं।

पहचान पत्र में त्रुटि है तो भी मतदान का अधिकार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अगर किसी मतदाता के फोटोयुक्त पहचान पत्र में कोई त्रुटि है तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर उसे वोट डालने का अधिकार होगा। अगर फोटोयुक्त पहचान पत्र में किसी और व्यक्ति की फोटो है तो संबंधित मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को इस्तेमाल कर मत का प्रयोग कर सकता है। यदि मतदाता को किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है तो वह पहचान पत्र भी मान्य होगा, बशर्ते मतदाता का नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, जहां वह मतदान करने आया है।



अगर मतदाता सूची में नाम है और मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उस स्थिति में 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकता है। मेरी अपील है कि चुनाव में अधिकतम लोग मतदान करें। - मनदीप कौर, उपायुक्त, चरखी दादरी।
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