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Chandigarh-Haryana News: लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराने कराने के लिए स्टांप पेपर पर तैयार कराना होगा हलफनामा
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नियमों में बदलाव : तीन रुपये का होगा स्टांप पेपर
हरियाणा लोकायुक्त ने शिकायत के लिए नया हलफनामा फॉर्म किया जारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को तीन रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा तैयार कराना होगा। यह हलफनामा किसी नोटरी, ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना भी अनिवार्य होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। अब सरकार ने लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच और अन्वेषण) नियम-2008 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक नया हलफनामा प्रपत्र (फॉर्म-II) लागू कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार, शिकायतकर्ता को यह सत्यापित करना होगा कि वह स्वयं ही इस मामले में शिकायत कर रहा है। जो भी शिकायत है, उसमें सभी तथ्यों को उसने स्वयं पढ़ा या पढ़वाया गया है, यह भी बताना होगा। जो भी हलफनामा देगा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताना होगा कि इससे पहले उसने हरियाणा लोकायुक्त के समक्ष ऐसी कोई और शिकायत या आवेदन नहीं किया है। पैराग्राफ में दिए गए तथ्य उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह से सही हैं। जो भी शिकायत है वह किसी व्यक्ति की तरफ से दी गई सूचना या दस्तावेजों के आधार पर है।
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हरियाणा लोकायुक्त ने शिकायत के लिए नया हलफनामा फॉर्म किया जारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को तीन रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा तैयार कराना होगा। यह हलफनामा किसी नोटरी, ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना भी अनिवार्य होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। अब सरकार ने लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच और अन्वेषण) नियम-2008 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक नया हलफनामा प्रपत्र (फॉर्म-II) लागू कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार, शिकायतकर्ता को यह सत्यापित करना होगा कि वह स्वयं ही इस मामले में शिकायत कर रहा है। जो भी शिकायत है, उसमें सभी तथ्यों को उसने स्वयं पढ़ा या पढ़वाया गया है, यह भी बताना होगा। जो भी हलफनामा देगा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताना होगा कि इससे पहले उसने हरियाणा लोकायुक्त के समक्ष ऐसी कोई और शिकायत या आवेदन नहीं किया है। पैराग्राफ में दिए गए तथ्य उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह से सही हैं। जो भी शिकायत है वह किसी व्यक्ति की तरफ से दी गई सूचना या दस्तावेजों के आधार पर है।
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