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Haryana: प्रदेश में फरवरी तक पूरी तरह से लागू होंगे तीन नए कानून, DGP ने अधिकारियों से की बैठक, दिए निर्देश

Sun, 15 Dec 2024 02:28 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Sun, 15 Dec 2024 02:28 PM IST
सार

हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में तीन नए कानूनों को लागू करने और नशा मुक्त अभियान पर बैठक की गई। बैठक में डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 

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Three new laws will be fully implemented in state by 28th Feb DGP Shatrujeet Kapoor held meeting with official
अधिकारियों के साथ बैठक करते डीजीपी शत्रुजीत कपूर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने रविवार को तीन नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने, हिंसक अपराध रोकने और नशा मुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए। 

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प्रदेश में नशामुक्ति को लेकर पुलिस की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना हरियाणा पुलिस की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। हालांकि प्रदेश में नशामुक्ति को लेकर सराहनीय कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश को पूरी तरह से नशामुक्त करने के लिए और अधिक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

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नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
डीजीपी ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गांवों अथवा वार्डों को नशामुक्त करने के लिए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना जरूरी है, ताकि नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जाए। पुलिस अधीक्षक नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डीजीपी ने निर्देश दिए कि पुलिस प्रतिबंधित दवाइयां की बिक्री करने वाले फार्मासिस्ट के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करे। 

हरियाणा को मॉडल बनाने का लक्ष्य
महानिदेशक कपूर ने 3 नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने ने कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य के अनुसार 28 फरवरी तक इन कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू करना है। 
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ई-साक्ष्य एप के इस्तेमाल की दी जानकारी
डीजीपी ने अधिकारियों को कानूनों लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ई-साक्ष्य एप व इसके इस्तेमाल करने बारे में बताया गया। ई-साक्ष्य एप जिसके माध्यम से नए कानून में निहित प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। केस डायरी माड्यूल और चांस रिकवरी व प्लेनड रिकवरी की वीडियोग्राफी आदि के बारे में भी जानकारी दी। प्रशिक्षण के महत्व पर भी बल दिया। नए कानून से न्याय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए सभी रिसोर्सेज हरियाणा पुलिस के पास उपलब्ध हैं और भविष्य में आवश्यकता अनुसार और अधिक रिसोर्सेस उपलब्ध करवाए जाएंगे।
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