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Chandigarh-Haryana News: नए बाग लगाने पर 1.40 लाख रुपये तक प्रति एकड़ देगी सरकार
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हरियाणा सरकार बागवानी फसलों के लिए दे रही है अनुदान
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए नए प्रावधान कर रही है। इसके लिए किसानों को बागवानी, फलों, सब्जियों फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यान विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक इन फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान के रूप में नए बाग लगाने पर 24,500 रुपये से 1.40 लाख रुपये तक प्रति एकड़, सब्जियों की खेती पर एकीकृत मॉडल के तहत 15,000 रुपये प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25,500 रुपये प्रति एकड़, मसालों की खेती पर 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती पर 8,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति एकड़ व खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाएगा। अनुदान सहायता सीमा अधिकतम 5 एकड़ तक ही दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, आवेदन प्रक्रिया व अनुदान क्षेत्र सीमा के लिए किसान मेरी फसल, मेरा ब्योरा hortnet.hortharyana.gov.in ) पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास अपना आवेदन और व्यक्तिगत विवरण, परिवार पहचान पत्र, आवेदक के बैंक खाते का पूर्ण विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज जरूरी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए नए प्रावधान कर रही है। इसके लिए किसानों को बागवानी, फलों, सब्जियों फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यान विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक इन फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान के रूप में नए बाग लगाने पर 24,500 रुपये से 1.40 लाख रुपये तक प्रति एकड़, सब्जियों की खेती पर एकीकृत मॉडल के तहत 15,000 रुपये प्रति एकड़, अनुसूचित वर्ग के लिए 25,500 रुपये प्रति एकड़, मसालों की खेती पर 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती पर 8,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति एकड़ व खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाएगा। अनुदान सहायता सीमा अधिकतम 5 एकड़ तक ही दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, आवेदन प्रक्रिया व अनुदान क्षेत्र सीमा के लिए किसान मेरी फसल, मेरा ब्योरा hortnet.hortharyana.gov.in ) पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास अपना आवेदन और व्यक्तिगत विवरण, परिवार पहचान पत्र, आवेदक के बैंक खाते का पूर्ण विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज जरूरी है।