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आत्मनिर्भर: महिलाओं को हरियाणा सरकार देगी ई-रिक्शा, चलाने का भी दिया जाएगा प्रशिक्षण, बस करना होगा ये काम
Mon, 16 Dec 2024 09:51 PM IST
अंकेश ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Mon, 16 Dec 2024 09:51 PM IST
सार
हरियाणा सरकार प्रदेश की महिलाओं व युवतियों को आत्मनिर्भर बनाएगी। सरकार की तरफ से नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाओं को ई-रिक्शा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं ई-रिक्शा चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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ई-रिक्शा।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा की युवतियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार मजबूती से काम कर रही है। सरकार प्रदेश की एक हजार महिलाओं को एक ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी और उन्हें ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण भी देगी। प्रदेश सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस पूरी योजना में करीब 692 लाख रुपये खर्च होंगे। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू होगी।
राज्य सरकार हरियाणा में यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। उनके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकार जिन महिलाओं को ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी, उनमें 400 बीपीएल परिवार से संबंधित युवतियां व महिलाएं होंगी, जबकि 100 विधवा और बाकी 500 दूसरे वर्ग की महिलाएं होंगी। ई-रिक्शा चलाने वाली युवतियों व महिलाओं की उम्र 18-45 साल के बीच होगी। सरकार ने बीपीएल परिवार से संबंधित लाभार्थी परिवारों की आय सीमा 1.80 लाख और दूसरी जातियों की आय सीमा तीन लाख रुपये तय की है। विधवा महिलाओं के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है।
बीपीएल परिवारों को 50 फीसदी मिलेगी सब्सिडी
ई- रिक्शा खरीद के लिए बीपीएल परिवारों व विधवा महिला को 50 फीसदी सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी और दूसरे वर्ग की महिलाओं व लड़कियों को 30 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत दस दिन ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाभार्थियों के चुनाव के लिए पहले आओ-पहले पाओ का प्रावधान रखा गया है।
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राज्य सरकार हरियाणा में यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लागू करने जा रही है। इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य की महिलाओं को दिया जाएगा। उनके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकार जिन महिलाओं को ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाएगी, उनमें 400 बीपीएल परिवार से संबंधित युवतियां व महिलाएं होंगी, जबकि 100 विधवा और बाकी 500 दूसरे वर्ग की महिलाएं होंगी। ई-रिक्शा चलाने वाली युवतियों व महिलाओं की उम्र 18-45 साल के बीच होगी। सरकार ने बीपीएल परिवार से संबंधित लाभार्थी परिवारों की आय सीमा 1.80 लाख और दूसरी जातियों की आय सीमा तीन लाख रुपये तय की है। विधवा महिलाओं के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं रखी गई है।
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बीपीएल परिवारों को 50 फीसदी मिलेगी सब्सिडी
ई- रिक्शा खरीद के लिए बीपीएल परिवारों व विधवा महिला को 50 फीसदी सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी और दूसरे वर्ग की महिलाओं व लड़कियों को 30 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत दस दिन ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाभार्थियों के चुनाव के लिए पहले आओ-पहले पाओ का प्रावधान रखा गया है।
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