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Chandigarh-Haryana News: एससी परिवारों को सूक्ष्म वित्त योजना के तहत मिलेगा लोन
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21 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं आवेदन
चंडीगढ़। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के परिवारों से आय कमाने और स्वयं के रोजगार के लिए सूक्ष्म वित्त योजना के माध्यम से एक लाख रुपये व टर्म लोन के माध्यम से दो लाख रुपये के लोन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस लोन के लिए अनुसूचित जाति का 18 से 45 वर्षीय कोई भी व्यक्ति लोन के लिए आवेदन कर सकता है, अगर उसकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से कम है।
इसके लिए व्यक्ति आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड व बैंक कॉपी पासपोर्ट साइज दो फोटो लेकर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1, पंचकूला में संपर्क कर सकता हैं। प्रार्थी 0172-2991227 (पंचकूला) या hscfdc.org.in साइट पर क्लिक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
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चंडीगढ़। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति के परिवारों से आय कमाने और स्वयं के रोजगार के लिए सूक्ष्म वित्त योजना के माध्यम से एक लाख रुपये व टर्म लोन के माध्यम से दो लाख रुपये के लोन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस लोन के लिए अनुसूचित जाति का 18 से 45 वर्षीय कोई भी व्यक्ति लोन के लिए आवेदन कर सकता है, अगर उसकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से कम है।
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इसके लिए व्यक्ति आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड व बैंक कॉपी पासपोर्ट साइज दो फोटो लेकर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1, पंचकूला में संपर्क कर सकता हैं। प्रार्थी 0172-2991227 (पंचकूला) या hscfdc.org.in साइट पर क्लिक करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
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