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Chandigarh-Haryana News: आरटीएस आयोग ने बिजली विभाग के कर्मचारी पर लगाया जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने टोहाना निवासी एक बिजली उपभोक्ता को सुरक्षा राशि की वापसी में छह माह से अधिक की देरी के मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित एलडीसी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस प्रकरण में तीन हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मामला 14 अगस्त 2024 को तत्कालीन एसडीओ के हस्ताक्षर से एक्सईएन कार्यालय को भेजा गया था। जबकि एसडीओ 13 अगस्त 2024 को कार्यमुक्त हो चुके थे। इसके बाद इस प्रकरण को दोबारा एक्सईएन कार्यालय को भेजने में छह माह से अधिक का विलंब हुआ, जिसका कोई कारण पेश नहीं किया जा सका। आयोग ने एक्सईएन डिवीजन टोहाना को निर्देश दिए हैं कि एलडीसी के जून 2025 के वेतन से चार हजार रुपये की कटौती करके जुलाई 2025 में एक हजार रुपये की राशि राज्य कोष में जमा कराएं और तीन हजार रुपये की राशि उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में दी जाए।
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चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने टोहाना निवासी एक बिजली उपभोक्ता को सुरक्षा राशि की वापसी में छह माह से अधिक की देरी के मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित एलडीसी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस प्रकरण में तीन हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मामला 14 अगस्त 2024 को तत्कालीन एसडीओ के हस्ताक्षर से एक्सईएन कार्यालय को भेजा गया था। जबकि एसडीओ 13 अगस्त 2024 को कार्यमुक्त हो चुके थे। इसके बाद इस प्रकरण को दोबारा एक्सईएन कार्यालय को भेजने में छह माह से अधिक का विलंब हुआ, जिसका कोई कारण पेश नहीं किया जा सका। आयोग ने एक्सईएन डिवीजन टोहाना को निर्देश दिए हैं कि एलडीसी के जून 2025 के वेतन से चार हजार रुपये की कटौती करके जुलाई 2025 में एक हजार रुपये की राशि राज्य कोष में जमा कराएं और तीन हजार रुपये की राशि उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में दी जाए।
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