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हरियाणा सूचना आयोग सख्त: तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी को नोटिस, जानें क्या है मामला?
Wed, 21 Oct 2026 07:43 PM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:43 PM IST
सार
मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद
- फोटो : संवाद
विस्तार
हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत पहली अपीलों का समय पर निपटारा नहीं करने और मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की पहल की है। आयोग ने ऐसे मामलों में संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के पास मामले वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की है।
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मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मामला यमुनानगर के जय प्रकाश पॉलिटेक्निक, डामला में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत से संबंधित आरटीआई आवेदन का था।
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सुनवाई में विशेष सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने बताया कि 12 अक्टूबर को कार्यभार संभालने के बाद आयोग के 8 अगस्त के आदेश का पालन करते हुए 16 अक्टूबर को कारण सहित आदेश पारित कर दिया गया। आयोग ने निर्देश दिया कि सतर्कता जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध कराई जाए।
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यदि मांगी गई किसी सूचना को देने से कानून के तहत छूट है, तो संबंधित प्रावधान और कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित करना होगा। आयोग के अनुसार, इस प्रक्रिया से प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।