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Haryana: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के टोल फ्री नंबर पर 11 साल में 76 हजार से अधिक शिकायतें, सभी का हुआ समाधान
Mon, 16 Jun 2025 02:42 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 16 Jun 2025 02:42 PM IST
सार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र में हेल्पलाइन नंबर पर वर्ष 2014 से फरवरी 2025 तक कुल 76,826 शिकायतें प्राप्त हुई।
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- फोटो : Freepik
विस्तार
हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पिछले 11 सालों में प्रदेश के उपभोक्ता सहायता केंद्र में आई सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान किया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र में हेल्पलाइन नंबर पर वर्ष 2014 से फरवरी 2025 तक कुल 76,826 शिकायतें प्राप्त हुई तथा सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र तत्परता से प्रदेश के आम जन की समस्याओं के समाधान में जुटा हुआ है।
उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण और समाधान करने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत हैं।
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विभाग द्वारा हरियाणा राज्य में उपभोक्ता शिकायतें सुलझाने के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन संचालित है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर है : 1800-180-2087, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नंबर है: 1967, एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड के लिए नंबर है: 1800-180-2045 और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रवासी मज़दूर के लिए टोल फ्री नंबर: 14445 है।
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र में हेल्पलाइन नंबर पर वर्ष 2014 से फरवरी 2025 तक कुल 76,826 शिकायतें प्राप्त हुई तथा सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान कर दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र तत्परता से प्रदेश के आम जन की समस्याओं के समाधान में जुटा हुआ है।
उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण और समाधान करने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत हैं।
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विभाग द्वारा हरियाणा राज्य में उपभोक्ता शिकायतें सुलझाने के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन संचालित है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर है : 1800-180-2087, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नंबर है: 1967, एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड के लिए नंबर है: 1800-180-2045 और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रवासी मज़दूर के लिए टोल फ्री नंबर: 14445 है।