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Chandigarh-Haryana News: अब वाहन पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं तो कटेगा चालान
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- एचएसआरपी की जांच के लिए पुलिस चलाएगी विशेष अभियान, प्लेट से छेड़छाड़ और नंबर छिपाने पर भी होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाने अब चालान कटेगा। पुलिस जल्द ही प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाकर वाहनों की नंबर प्लेट की जांच करेगी। निर्धारित मानकों के अनुरूप प्लेट नहीं मिलने, उससे छेड़छाड़ करने या नंबर छिपाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने वाहन चालकों को चेताया कि वे अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों वाली एचएसआरपी लगवाएं और यातायात नियमों का पालन करें। अभियान के दौरान जागरूकता के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए जाएंगे।
नंबर प्लेट मोड़ी या ढकी तो भी कार्रवाई
पुलिस अनधिकृत नंबर प्लेट लगाने, पंजीकरण संख्या बदलने, प्लेट मोड़ने, उस पर अनधिकृत स्टिकर लगाने या नंबर अस्पष्ट करने वाले वाहनों की जांच करेगी। उल्लंघन मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम और लागू नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
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चोरी के वाहन पकड़ने में भी मददगार
एडीजीपी ट्रैफिक अमिताभ ढिल्लों के अनुसार एचएसआरपी में विशेष सुरक्षा मानक होते हैं जो वाहनों की पहचान और पंजीकरण विवरण के सत्यापन में मदद करते हैं। इससे नंबर प्लेट के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के साथ चोरी के वाहनों की पहचान और आपराधिक मामलों की जांच में भी सहायता मिलती है।
पुराने वाहनों के मालिक भी ध्यान दें
जिन पुराने वाहनों पर निर्धारित मानकों वाली एचएसआरपी नहीं लगी है, उनके मालिक अधिकृत डीलर या संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के माध्यम से प्लेट लगवाने की प्रक्रिया पूरी करें। अनधिकृत लोगों से प्लेट लगवाने से बचें।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाने अब चालान कटेगा। पुलिस जल्द ही प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाकर वाहनों की नंबर प्लेट की जांच करेगी। निर्धारित मानकों के अनुरूप प्लेट नहीं मिलने, उससे छेड़छाड़ करने या नंबर छिपाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने वाहन चालकों को चेताया कि वे अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों वाली एचएसआरपी लगवाएं और यातायात नियमों का पालन करें। अभियान के दौरान जागरूकता के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए जाएंगे।
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नंबर प्लेट मोड़ी या ढकी तो भी कार्रवाई
पुलिस अनधिकृत नंबर प्लेट लगाने, पंजीकरण संख्या बदलने, प्लेट मोड़ने, उस पर अनधिकृत स्टिकर लगाने या नंबर अस्पष्ट करने वाले वाहनों की जांच करेगी। उल्लंघन मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम और लागू नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
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चोरी के वाहन पकड़ने में भी मददगार
एडीजीपी ट्रैफिक अमिताभ ढिल्लों के अनुसार एचएसआरपी में विशेष सुरक्षा मानक होते हैं जो वाहनों की पहचान और पंजीकरण विवरण के सत्यापन में मदद करते हैं। इससे नंबर प्लेट के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के साथ चोरी के वाहनों की पहचान और आपराधिक मामलों की जांच में भी सहायता मिलती है।
पुराने वाहनों के मालिक भी ध्यान दें
जिन पुराने वाहनों पर निर्धारित मानकों वाली एचएसआरपी नहीं लगी है, उनके मालिक अधिकृत डीलर या संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के माध्यम से प्लेट लगवाने की प्रक्रिया पूरी करें। अनधिकृत लोगों से प्लेट लगवाने से बचें।