{"_id":"68b8a4de34e0d742990cb04d","slug":"hvpnl-issued-new-transfer-policy-chandigarh-haryana-news-c-16-1-pkl1089-809053-2025-09-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh-Haryana News: एचवीपीएनएल ने जारी की नई स्थानांतरण नीति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh-Haryana News: एचवीपीएनएल ने जारी की नई स्थानांतरण नीति
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) ने नई स्थानांतरण नीति-2025 एक सितंबर से लागू कर दी है। नई पॉलिसी सभी कैडर पर लागू होगी। 15 से अधिक पद वाले कैडर में ट्रांसफर ऑनलाइन होंगे जबकि शेष का ट्रांसफर मैनुअल मोड से किया जाएगा।
पत्र के अनुसार ट्रांसफर मेरिट प्रणाली पर आधारित होगा जिसमें आयु और विशेष श्रेणी के आधार पर 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। महिला कर्मचारी, विधवा, तलाकशुदा, कपल केस, गंभीर बीमारी और सेना व पैरामिलिट्री कर्मियों के जीवनसाथियों को विशेष वरीयता दी जाएगी।
अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता का कार्यकाल तीन साल जबकि क्लेरिकल स्टाफ और लाइनमैन का पांच साल तय किया गया है। आदेश मिलने के बाद 15 दिनों में कर्मचारी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। नई पॉलिसी खासकर महिलाओं और गंभीर बीमारियों वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) ने नई स्थानांतरण नीति-2025 एक सितंबर से लागू कर दी है। नई पॉलिसी सभी कैडर पर लागू होगी। 15 से अधिक पद वाले कैडर में ट्रांसफर ऑनलाइन होंगे जबकि शेष का ट्रांसफर मैनुअल मोड से किया जाएगा।
पत्र के अनुसार ट्रांसफर मेरिट प्रणाली पर आधारित होगा जिसमें आयु और विशेष श्रेणी के आधार पर 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। महिला कर्मचारी, विधवा, तलाकशुदा, कपल केस, गंभीर बीमारी और सेना व पैरामिलिट्री कर्मियों के जीवनसाथियों को विशेष वरीयता दी जाएगी।
विज्ञापन
अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता का कार्यकाल तीन साल जबकि क्लेरिकल स्टाफ और लाइनमैन का पांच साल तय किया गया है। आदेश मिलने के बाद 15 दिनों में कर्मचारी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। नई पॉलिसी खासकर महिलाओं और गंभीर बीमारियों वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
विज्ञापन