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हाईकोर्ट का आदेश: रणदीप सुरजेवाला को सुरक्षा चाहिए तो जरूरत के साक्ष्य दें, केंद्र ने मांगी थी हटाने की अनुमति

Tue, 22 Jul 2025 03:06 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 22 Jul 2025 03:06 PM IST
सार

गृह मंत्रालय की और से हाईकोर्ट को बताया गया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई ताजा समीक्षा के अनुसार रणदीप सिंह सुरजेवाला को वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

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High Court order Randeep Surjewala to provide evidence for security
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला - फोटो : एक्स@rssurjewala

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को निर्देश दिया है कि वे अपनी सुरक्षा जारी रखने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। 

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ये निर्देश केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला पर खतरे की कोई धारणा नहीं होने का हवाला देते हुए उनकी सुरक्षा हटाने की अदालत से अनुमति मांगी गई है।
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हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि रणदीप सुरजेवाला चार सप्ताह के अंदर सभी प्रासंगिक सामग्री संबंधित सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत करें। ये आदेश जस्टिस कुलदीप तिवारी ने उस याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सुरजेवाला को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। 
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गृह मंत्रालय की और से हाईकोर्ट को बताया गया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई ताजा समीक्षा के अनुसार रणदीप सिंह सुरजेवाला को वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

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